CBDT ने दिनांक 21.04.2022 को नोटिफिकेशन No. 37/2022 dated 21.04.2022 G.S.R. 307(E) जारी किया। जिसमे धारा 139(1) और नियम 12AB के सातवें प्रावधान के तहत (Income tax return )आय की विवरणी भरने की शर्तो में 4 नई शर्तों को अधिसूचित किया गया । यह नियम वित्तीय वर्ष 2021-22 (निर्धारण वर्ष 2022-2023 ) के लिए भी लागू होगा।
आईये जानते है कौन-से ऐसे करदाता हैं जिनकी वार्षिक आय करमुक्त सीमा (Rs.2,50,000) से नीचे होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्यतः भरना होगा ।
दिनांक 21.04.2022 के पहले इस प्रावधान में केवल 3 शर्ते थी :-
निर्दिष्ट व्यक्ति, जिसे इस sub-section के तहत इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और जो पिछले वर्ष के दौरान निम्न में से एक भी शर्त पूरी करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा :
1.किसी भी बैंक या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की हो;या
2. विदेश की यात्रा के लिए अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दो लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है; या
3. बिजली की खपत के लिए एक लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।
दिनांक 21.04.2022 से कुल 7 शर्तें लागू होंगी। इन्हीं 3 शर्तो में जोड़ी गयी 4 नयी शर्तें इस प्रकार है :
(i) यदि व्यापार में कुल बिक्री, (Turnover/Gross Receipts), पिछले वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक है; या
(ii) यदि पेशे में कुल Gross Receipts पिछले वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक है; या
(iii) साठ से कम आयु के व्यक्ति के लिए पिछले वर्ष के दौरान स्रोत पर कुल कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्र कुल कर (टीसीएस) 25हजार रुपये या अधिक है; (साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये या अधिक है;) या
(iv) व्यक्ति के एक या अधिक बचत बैंक खाते में जमा, पिछले वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पचास लाख रुपये या अधिक है:
यदि व्यक्ति उपर्युक्त सभी 7 शर्तों में से कोई एक भी शर्त पूरी करता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।
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